भारत से विदेश पैसे भेजने पर TCS: 2026 गाइड

Karthik Rajakumar

लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत, भारत में रहने वाले लोग हर साल USD 2,50,000 तक विदेश भेज सकते हैं1। भारतीय निवासियों के लिए विदेश पैसे भेजते समय लगने वाले खर्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें शामिल हैं:

  • बैंक या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लिए जाने वाले ट्रांसफर फीस (और इन फीस पर GST)
  • मिड-मार्केट एक्सचेंज रेट पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस – जो करेंसी बदलने में एक छिपा हुआ खर्च है।
  • टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) – विदेश भेजे गए पैसों पर एक तय लिमिट से ऊपर एक और रकम काटी जाती है (जो पैसा भेजने के मकसद के हिसाब से बदलती है)

घबराएं नहीं, TCS कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है! यह एक एडवांस टैक्स पेमेंट है जिसे आप अपना रिटर्न भरते समय अपने इनकम टैक्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है, यह समझने के लिए आगे पढ़ें। इस आर्टिकल में, हम आपको Wise के बारे में भी बताएंगे — जो भारत से पैसे भेजने का एक आसान तरीका है, और विदेश पढ़ने जा रहे छात्रों के लिए एक अच्छा साथी है।

? बजट 2025 अपडेट: TCS लिमिट में बदलाव
जैसा कि 2025 के बजट भाषण में बताया गया था, RBI के लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत पैसे भेजने पर TCS वसूलने की लिमिट ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एजुकेशन के लिए भेजे गए पैसों पर TCS हटा दिया है, बशर्ते पैसा किसी खास फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से लिए गए लोन से भेजा गया हो।

विदेश पैसे भेजने पर TCS क्या है?

विदेश भेजे गए पैसों पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भेजे गए पैसों पर एक तय परसेंट जो लिया जाता है। ट्रांसफर पर जमा किया गया TCS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हो जाता है और आपके फॉर्म 26AS में दिखता है।

TCS क्या है?
TCS का मतलब है Tax Collected at Source। यह फीस नहीं, बल्कि एक तरह का टैक्स है जो रोक कर रखा जाता है जिसे आप अपना टैक्स रिटर्न भरते समय क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 206C 1(G) विदेश पैसे भेजने पर लगने वाले TCS से जुड़ा है।2
TCS क्यों लिया जाता है?
TCS विदेश भेजे गए पैसों पर इसलिए लिया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर पर नज़र रखी जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जा सके। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भारत से बाहर भेजे गए पैसे का एक खास परसेंट पैसे भेजने वाले प्रोवाइडर को वसूलना होगा, हालांकि कुछ मामलों में छूट भी मिलती है।3
TDS और TCS में क्या फर्क है?
TCS एक टैक्स है जिसे सर्विस प्रोवाइडर विदेश पैसे भेजते समय रोकता है। वहीं, TDS (Tax Deducted at Source) वह टैक्स है जिसे कोई कंपनी किसी को पेमेंट करते समय काटती है, अगर पेमेंट एक तय लिमिट से ऊपर हो।4

विदेश भेजे गए पैसों पर TCS सिर्फ़ उस रकम पर कटता है जो एक तय लिमिट से ज़्यादा हो, पूरे भेजे गए अमाउंट पर नहीं।5

भारत से विदेश पैसे भेजने पर TCS रेट

यह टेबल अप्रैल 2025 से लागू, अलग-अलग कामों के लिए LRS के तहत विदेश भेजे गए पैसों पर TCS रेट बताता है:6

विदेश पैसे भेजने का मकसदTCS रेट*
फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से लिए गए एजुकेशन लोन के लिए LRS0
बैंक-फंडेड लोन के अलावा एजुकेशन फीस के लिए LRS₹10,00,000 से ज़्यादा किसी भी रकम पर 2%
मेडिकल ट्रीटमेंट के मकसद से LRS₹10,00,000 से ज़्यादा किसी भी रकम पर 2%
दूसरे कामों के लिए LRS₹10,00,000 से ज़्यादा किसी भी रकम पर 20%
ओवरसीज़ टूर प्रोग्राम की खरीदारी₹10,00,000 तक की रकम पर 5%; ₹10,00,000 से ज़्यादा किसी भी रकम पर 20%

विदेश पैसे भेजने पर TCS कैसे भरें

आपका सर्विस प्रोवाइडर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके द्वारा भेजे गए सभी विदेश पैसों का रिकॉर्ड रखता है। एक बार जब आपके कुल भेजे गए पैसे ₹10,00,000 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो पैसे भेजते समय आपके अकाउंट से डेबिट करके, जितना TCS लागू होता है, वो काट लिया जाता है।

काटे गए TCS को कैसे चेक करें

आपके विदेश भेजे गए पैसों पर काटे गए TCS पर नज़र रखना ज़रूरी है। आप इन डॉक्यूमेंट्स से पता कर सकते हैं कि कितना TCS कटा है:7

साल भर में काटे गए TCS को आप इन डॉक्यूमेंट्स से चेक कर सकते हैं।7

  1. फॉर्म 27D: आपका ऑथोराइज्ड डीलर यह TCS सर्टिफिकेट जारी करता है जो इस बात का सबूत है कि TCS वसूल लिया गया है और टैक्स अथॉरिटी के पास जमा कर दिया गया है।
  2. फॉर्म 26AS: यह टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, जो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मिलता है, आपके PAN के सामने काटे गए सभी TDS और TCS की जानकारी देता है।
  3. दूसरे स्टेटमेंट: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (TIS) भी आपके ट्रांसफर से काटे गए TCS की पुष्टि करने में मदद करते हैं।

विदेश पैसे भेजने पर TCS रिफंड कैसे क्लेम करें

आपके बैंक या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जमा किया गया TCS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होता है और आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पर एक टैक्स क्रेडिट के तौर पर दिखता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी काटे गए TCS से कम है, तो आप अपना ITR भरते समय रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

TCS क्लेम करने का पूरा प्रोसेस

अपना एनुअल ITR भरते समय, अपने TCS रिफंड को क्लेम करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:8

  1. पक्का करें कि आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से फॉर्म 27D मिला हो, जिसमें काटे गए और जमा किए गए TCS की डिटेल हो।
  2. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और चेक करें कि फॉर्म 27D में जो रकम है, वो इसमें सही दिख रही है या नहीं।
  3. अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें और TCS की रकम को सही जगह पर लिखें।
  4. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करता है और अगर आप रिफंड के हकदार हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करता है।

विदेश पैसे भेजने पर TCS से कैसे बचें

विदेश पैसे भेजने पर TCS से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पक्का करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके कुल भेजे गए पैसे ₹10,00,000 से ज़्यादा न हों। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं:

  1. अपने पैसे भेजने का प्लान बनाएं: अपने साल भर के विदेश भेजे गए पैसों को ₹10,00,000 से कम रखें। अगर आपकी ट्रांसफर रकम लिमिट के करीब है, तो उसका कुछ हिस्सा अगले फाइनेंशियल ईयर में भेजने के बारे में सोचें।
  2. पैसा भेजने का मकसद (purpose code) ध्यान से देखें: मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन जैसे कामों के लिए भेजे गए पैसों पर दूसरे कामों के मुकाबले TCS रेट कम हो सकते हैं।
  3. एजुकेशन लोन लेने पर विचार करें: अगर आप छात्र हैं, तो एजुकेशन लोन का इस्तेमाल करने से TCS रेट 0% हो सकता है।
  4. अपना रिटर्न सही से भरें: भले ही TCS कट गया हो, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अपना ITR भरते समय हमेशा देखें कि आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट (फॉर्म 27D) आपके फॉर्म 26AS से मैच करता हो।

NRIs के लिए TCS की एप्लीकेबिलिटी

TCS सिर्फ़ भारत में रहने वालों पर लागू होता है। नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) जिनका NRE अकाउंट है और जो अपने पैसे वापस देश भेज रहे हैं या अपने पर्मानेंट रेजिडेंस विदेश भेज रहे हैं, उन्हें TCS नहीं देना पड़ता।

Wise के साथ विदेश पैसे भेजें: एक आसान और किफ़ायती तरीका

Wise भारत से विदेश पैसे भेजने का एक आसान और किफ़ायती तरीके से पैसे भेजने का ऑप्शन देता है — पढ़ाई, यात्रा, मेडिकल खर्च और ऐसे ही कई कामों के लिए। Wise एक भरोसेमंद ग्लोबल मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है और भारत में RBI से अप्रूव्ड है। Wise आपको देता है:

  • आसानी: Wise ऐप का इस्तेमाल करके जल्दी और सुरक्षित तरीके से पैसे भेजें, कभी भी, कहीं भी — बैंक जाने की ज़रूरत नहीं!
  • साफ़-साफ़ कीमतें: Wise भेजने के चार्जेस पहले ही दिखा देता है और मिड-मार्केट एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करता है, बिना किसी छुपे हुए मार्कअप के, ताकि आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिले।

चाहे आप विदेश पैसे भेज रहे हैं या आप खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हों, Wise भारतीय निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस मैनेज करने की एक आसान सुविधा है। सुरक्षित और तेज़ ट्रांसफ़र के साथ भारत से पैसे भेजें और हमेशा इंटरबैंक एक्सचेंज रेट पाएं। Wise के साथ आपको साफ़ दिखेगा कि आप कितना भेज रहें हैं और रिसीवर को कितने पैसे मिलेंगे, वो भी कम और पारदर्शी फीस के साथ।

अपनी विदेश यात्राओं के लिए, आप Wise ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं जिससे आप उसी इंटरबैंक रेट पर फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर पाएंगे (बिना किसी फॉरेक्स मार्कअप के) और एक ही कार्ड में 40+ करेंसीज़ रख कर 160+ देशों में खर्च कर सकते हैं।

अगर आप एक NRI हैं, तो सपोर्टेड देशों में Wise मल्टी-करेंसी अकाउंट भी उपलब्ध है, जिसमें आप INR समेत 40+ करेंसी रख सकते हैं और जब चाहें उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं — घर पैसे भेजने या अपने अंतर्राष्ट्रीय खर्चों को मैनेज करने के लिए यह परफेक्ट है।

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*Wise के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ हर देश में अलग होते हैं और इनकी उपलब्धता आपके वर्तमान निवासी देश (country of residence) पर निर्भर करती है। कृपया अपने क्षेत्र के लिए नियम और शर्तें देखें, उपलब्ध उत्पाद और सेवाएं को गौर से समझें, और अद्यतित फीस की जानकारी के लिए Wise fees and pricing पर जाएं।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या विदेश भेजे गए पैसों पर TCS देने से मना कर सकते हैं?

नहीं। आप अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर पर TCS देने से मना नहीं कर सकते। ट्रांसफर प्रोवाइडर खुद ही TCS काट लेता है अगर साल भर में आपके कुल विदेश भेजे गए पैसे ₹10,00,000 से ज़्यादा हो जाते हैं।

2. क्या ट्रांजैक्शन कैंसिल होने पर TCS भी वापस मिलेगा?

आम तौर पर, बैंक TCS वापस कर देता है अगर ट्रांजैक्शन उसी दिन कैंसिल हो जाए जिस दिन ओरिजिनल ट्रांसफर हुआ था। नहीं तो, आपको अपना ITR भरते समय TCS रिफंड क्लेम करना होगा।


इस आर्टिकल के लिए इस्तेमाल किए गए स्रोत:
  1. लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम
  2. इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 206C 1(G)
  3. TCS क्यों लिया जाता है?
  4. TDS और TCS में फर्क
  5. विदेश पैसे भेजने पर TCS क्या है?
  6. विदेश पैसे भेजने पर TCS रेट
  7. काटे गए TCS को कैसे चेक करें?
  8. विदेश पैसे भेजने पर TCS रिफंड कैसे क्लेम करें?
    स्रोत 8 जनवरी, 2026 को वेरीफाई किए गए।

*कृपया अपने क्षेत्र के लिए उपयोग की शर्तें और प्रोडक्ट की उपलब्धता देखें या प्राइसिंग और फ़ीस से जुड़ी सबसे अप-टू-डेट जानकारी के लिए Wise फ़ीस और प्राइसिंग पर जाएं।

यह प्रकाशन केवल सामान्य जानकारी के लिए प्रदान किया गया है और Wise Payments Limited या उसकी सहायक कंपनियों और उसके सहयोगियों की ओर से कोई कानूनी, टैक्स या अन्य पेशेवर सलाह नहीं है। साथ ही इसका उद्देश्य वित्तीय सलाहकार या किसी अन्य पेशेवर से सलाह लेने का विकल्प बनना नहीं है।

हम कोई दावा नहीं करते, वारंटी या गारंटी नहीं देते हैं, चाहे व्यक्त हो या निहित, कि प्रकाशन में दी गई सामग्री सटीक, पूर्ण या अप-टू-डेट है।

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